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पाकिस्तान ने खर्चे करोड़ों, हरीश साल्वे ने 1 रुपये में जीत लिया केस; अब विनेश को दिलाएंगे सिल्वर?

Harish Salve to Fight for Vinesh Phogat Silver Medal: विनेश फोगाट को सिल्वर मिलेगा या नहीं? इसका फैसला आज CAS में होगा। पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश ने सिल्वर मेडल के लिए CAS में गुहार लगाई है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे CAS में विनेश के केस की अगुवाई करेंगे। इसके अलावा 4 अन्य वकील चार्ल्स एमसन, हैबिन एस्टेले किम, एस्टेले इवानोवा और जोएल मोनलुइस CAS में विनेश का पक्ष रखेंगे।

1 रुपये में लड़ा केस

हरीश साल्वे का नाम देश के टॉप वकीलों में शुमार है। वैसे तो उन्हें ना सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी कई केस जीते हैं। मगर हरीश साल्वे का एक केस काफी मशहूर है। इस केस के लिए हरीश साल्वे ने महज 1 रुपये की फीस ली थी। वहीं उन्हें हराने के लिए पाकिस्तान ने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। इसके बावजूद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी।

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पाकिस्तान ने खर्च किए करोड़ों

ये केस था कुलभूषण जाधव का। भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इसके खिलाफ अतंर्राष्ट्रीय अदालत (ICJ) में अपील की। इस केस को जीतने के लिए पाकिस्तान ने यूके के मशहूर वकील खवार कुरेशी से संपर्क किया। कुरेशी ने केस लड़ने के लिए पाकिस्तान से 20 करोड़ रुपये की मोटी रकम वसूली। भारत की तरफ से हरीश साल्वे इस केस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आमतौर पर हरीश साल्वे एक केस के लिए 30 लाख रुपये प्रति दिन के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। मगर कुलभूषण जाधव का ये केस उन्होंने मात्र 1 रुपये में लड़ा था।

 

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हरीश साल्वे से हारा पाकिस्तान

ICJ में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारत का खुफिया एजेंट साबित में एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश की संसद में बजट पेश करते हुए खुद इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने कुलभूषण जाधव केस में खवार कुरेशी को 20 करोड़ रुपये दिए थे। वहीं भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 15 मई 2017 को ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि हरीश साल्वे ने इस केस के लिए सिर्फ 1 रुपये की फीस ली है।

ICJ ने सुनाया फैसला

करोड़ों रुपये देने के बावजूद पाकिस्तान ICJ में ये केस हार गया। ICJ ने भारत के हक में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी रोकने का आदेश दिया। पाकिस्तान ने ICJ के इस फैसले का विरोध किया। मगर ICJ में मौजूद 16 जजों में से 15 जजों ने पाकिस्तान पर वियाना कन्वेंशन का उल्लघंन करने का आरोप लगाया और पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव केस पर फिर से विचार करने की सलाह दी।

कुलभूषण जाधव केस

बता दें कि 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना अधिकारी थे। पाकिस्तान ने उन्हें खुफिया जासूस बताकर गिरफ्तार किया और अप्रैल 2017 में उन्हें फांसी की सजा सुना दी। मगर ICJ के दखल देने के बाद कुलभूषण जाधव की फांसी टाल दी गई। कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तान की जेल में कैद हैं।

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